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नहीं बचेंगे रेमडेसिविर को गलत तरीके से बेचने वाले, जानिए सरकार ने क्या आदेश जारी किए?

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उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध कारोबार पर सरकार लगाम लगाने जा रही है. (सांकेतिक तस्वीर)

उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध कारोबार पर सरकार लगाम लगाने जा रही है. (सांकेतिक तस्वीर)

Uttarakhand Big News: रेमडेसिविर की कालाबाजारी हर जगह हो रही है. इस परिस्थिति में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने आदेश जारी किए हैं. लोग अवैध रेमडेसिविर नहीं बेच सकेंगे.

देहरादून. कोरोना संक्रमण में जीवन रक्षक मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति और बिक्री पर कड़ी नजर रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टरों को अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश जारी किए थे. बता दें, सचिव, पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा राज्य के औषधि नियंत्रक को जारी एक आदेश में कहा गया कि हाल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा इस इंजेक्शन की आपूर्ति और बिक्री की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए थे. इसलिए सभी औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्रों में संचालित दवा की दुकानों का लगातार निरीक्षण करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं रेमडेसिविर की कमी तो नहीं है या उसकी कीमत ज्यादा तो नहीं वसूली जा रही. करें कानूनी कार्रवाई- सचिव सचिव, पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि संबंधित औषधि निरीक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि रेमडेसिविर के हर पैक पर क्यूआर कोड जरूर लगा हो और अगर कोई फार्मासिस्ट रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी करता या उसके लिए तय कीमत से ज्यादा धन वसूल करता पाया जाए तो औषधि निरीक्षक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.SOP के मुताबिक अस्पताल करेंगे इस्तेमाल- स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश के निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल तय मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के मुताबिक करने को कहा गया है. हमारे पास ये इंजेक्शन फिलहाल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं. 3 जिलों में 4 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन 
उत्तराखंड में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड नए केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. राज्य सरकार ने राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के 3 जिलों में 4 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है. इसके तहत देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में आगामी 9 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों या वाहनों को आवाजाही की छूट मिलेगी. सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों के डीएम हालात के मुताबिक फैसला लेंगे.





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