कभी शादी का झांसा देकर, कभी नौकरी का लालच दिखाकर, कभी प्यार के जाल में फंसाकर तो कभी किसी और बहाने से लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कई मामले सामने आते हैं। लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है, उनके भरोसे का फायदा उठाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मिलता है सबसे बड़ा धोखा। लड़कियों को धोखा देकर यौन शोषण करने के मामले लगातार बढ़ रहे है और शायद इसलिए सरकार ने इस पर एक सख्त कानून बनाया है।
धोखा देकर शारीरिक शोषण पर नया कानून
देहरादून के राजपुर थाने में एक पढी लिखी लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। लड़की के प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के ने अपना नाम रौनित भल्ला बताया और खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताया। दोनों के बीच दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शारीरिक संबंध बने, लेकिन but बाद में लड़की को पता चला कि लड़के का असली नाम फैजल मलिक तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फैजल ने इस लड़की से दोस्ती के दौरान 5 लाख रुपये भी ऐंठे लिए। अब फैजल मलिक और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है।
नागालैंड की महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज किया
नागालैंड से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने दो महीने पहले भोपाल में एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। क्योंकि इस लड़की के आरोप है कि विदिशा का रहने वाला कृष्ण पाल नाम का एक लड़का शादी का झांसा देकर पिछले दो साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन जब भी वो शादी की बात करती वो टालता जाता। इस दौरान कृष्णपाल ने उसके जेवर और पैसे ही उससे ले लिए। हांलाकि लड़के ने शादी नहीं की तो आखिरकार लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई।
ग्रेटर नोएडा में नाम बदलकर विधवा महिला का रेप !
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी एक महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। इस महिला ने एक जिम ट्रेनर के खिलाफ नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती करने और फिर उसकी अश्लील सीडी बनाने के आरोप लगाए हैं। दरअसल आरोपी का नाम हारुन खाने है, लेकिन महिला के मुताबिक वो हिंदू बनकर उससे मिला था। उसकी अश्लील सीडी बनाने के बाद हारुन ने ब्लैकमेल करके उससे 15 लाख भी ऐंठ लिए।
नए कानून से लव जिहाद मामलों पर लगेगा अंकुश
नाम बदलकर धोखा देना और फिर शारीरिक संबंध बनाने जैसे मामले पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़े है। खासकर लव जिहाद के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। लव जिहाद यानी खुद को दूसरा धर्म का बताकर लड़की से दोस्ती करना, गलत नाम बताना और फिर उसके साथ यौन शोषण करना। साधारण क्राइम की तरह ही उन मामलों को दर्ज किया जाता था, लेकिन but अब नए प्रावधान के तहत ऐसे मामलों के लिए एक अलग कानून है।
नए कानून में है 10 साल की सजा के प्रावधान!
लोकसभा में पेश इस बिल के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून शामिल थे जिनमें से एक ये भी था कि अगर पहचान छुपाकर या धोखा देकर किसी लड़की या महिला के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं तो ये कानून जुर्म होगा और इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। हांलाकि प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के पांचवें हिस्से के सेक्शन 69 में इस तरह के अपराध का जिक्र है।