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आज से इन सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों पर लगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क  के लिए फ़िरोज़ आलम की रिपोर्ट – 

 

आज से आप अपनी आदत में सुधार ले आइये क्योंकि घर से बैग लेकर नहीं निकले तो सब्जी राशन लेने के लिए आपको सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नियां और बैग नहीं मिलेंगे। यही नहीं अगर आप प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट लेकर चलते हैं तो आपकी जेब भी ढीली हो सकती है।

उत्तराखंड सहित आज से पुरे देश में केंद्र सरकार की ओर से प्लास्टिक से निकलने वाले कचरे के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए सामान जैसे ईयर बड स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक, कप गिलास, काटा चम्मच, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी सिगरेट पैकेट रैपर, पीवीसी बैनर और टेट्रा पैक के साथ मिलने वाली स्टिक पर बैन लग चुका है।मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, “पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा।”

पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना: 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने के बाद अगर कोई भी आम आदमी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो फिर उस पर 500 से 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत उस पर कार्रवाही की जा जाएगी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माने या फिर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

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