यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया था। उस समय नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदान का 23000 रुपए का चालान कटा था। इस पूरे मामले पर कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागज मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। दिनेश मदान का कहना है कि उनके स्कूटर (स्कूटी) की इस समय कुल कीमत ही 15000 रुपये थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें नही तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार आपकी वाहन का ₹23,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। विस्तार में बताये तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से आपको -₹5,000 का फाइन यानी जुर्माना देना पर सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) वाहन चलाने से आपको -₹5,000 का चालान, बिना इंश्योरेंस -₹2,000 का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए -₹10,000 का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने से -₹1000 का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है।
आप वाहन चलाते हुए फोन पर बात कर सकते है। जी हां, ट्रैफिक नियम के अनुसार ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नही काट सकता। अगर वह ऐसा करता है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते है। दरअसल नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्युनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी थी।
लोकसभा में हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर के इस्तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्युनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।
नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर आपके पास वाहन के सभी कागज मौजूद है, उसके बाद भी आपका 2000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आप वाहन के कागज जांच करने के दौरान या वैसे भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार करते है तो नियम 179 MVA के अनुसार उसके पास यह अधिकार है कि वह आपका 2000 का चालान काट सकता है।
कई बार देखा गया है कि हम किसी बात को लेकर पुलिसकर्मी से बहस करने लगते है और वह बहस इतनी बढ़ जाती है कि दुर्व्यवहार में बदल जाती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार न करें और अगर पुलिसकर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपके पास उसकी शिकायत करने और मामले को कोर्ट ले जाने का विकल्प मौजूद है।