सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत (BH) श्रृंखला पंजीकरण चिह्न को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य इसके दायरे में सुधार के साथ-साथ इसे व्यापक बनाना है। सामान्य वैधानिक नियम (जीएसआर) 594(ई) के तहत बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न 26 अगस्त, 2021 को पेश किया गया था।
इन नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नए नियमों में कई प्रमुख विशेषताएं हैं और ये नागरिकों के जीवन को और आसान बनाएंगे।
वर्तमान में केवल नए वाहन ही बीएच सीरीज मार्क का विकल्प चुन सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन मार्क वाले वाहनों को बीएच सीरीज के पात्र या अपात्र अन्य व्यक्तियों को ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अन्य परिवर्तनों के अलावा, बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों के हस्तांतरण को अन्य व्यक्तियों, जो बीएच श्रृंखला के लिए पात्र या अपात्र हैं, को सुविधा प्रदान की गई है।
“वर्तमान में नियमित पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी आवश्यक कर के भुगतान के अधीन बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में परिवर्तित किया जा सकता है, जो बाद में बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र हो जाते हैं,” यह कहा।
पंजीकरण की बीएच श्रृंखला उन वाहनों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू संख्या देती है जिन्हें संबंधित परिवहन विभागों से नए पंजीकरण या अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किए बिना देश के हिस्से में चलाया जा सकता है।
बीएच सीरीज पंजीकरण प्लेट: आवेदन करने के लिए कदम :
1) नए नियमों में अपनी पात्रता चेक करें।
2) एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
3) आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
4) ऑनलाइन भुगतान करें और आरटीओ द्वारा अनुमोदन प्राप्त करें।
मंत्रालय ने नागरिक के जीवन को और अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से बीएच श्रृंखला के लिए या तो निवास स्थान या कार्यस्थल पर आवेदन जमा करने के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्किंग सर्टिफिकेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे और मजबूत किया गया है।
राज्यों में व्यक्तिगत वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए, पिछले साल सितंबर में, सड़क परिवहन मंत्रालय नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न लेकर आया था – भारत सीरीज (बीएच सीरीज)।
इस संबंध में, सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया था जो वाहन मालिकों को एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर पुनः पंजीकरण प्रक्रिया से मुक्त कर देगी।
‘भारत सीरीज (बीएच सीरीज)’ के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय दिल्ली में हैं। मंत्रालय ने कहा, चार या अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।
अब तक, 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वाहन पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला (बीएच-श्रृंखला) शुरू की है और अब तक राज्यों में 20,000 से अधिक वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं।