मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। शादी समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने को भी कहा गया है।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी और ओमीक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बचाव एवं सुरक्षा के कड़े उपाय करने के निर्देश दिए।स्थिति पर नजर रखी जाए व स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ओमीक्रोन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही प्रतिबंध लगाए जाएं। सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना मरीज बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू, भीड़ पर प्रतिबंध के साथ ही कार्यालयों, उद्योगों व सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे कदम उठाने को भी कहा है।
उत्तराखंड में ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे को देखते हुए सरकार ने सर्विलांस के नियमों में बदलाव किया है। संक्रमितों की समय रहते पहचान के लिए एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की आरटी पीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज पांडेय की ओर से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं जिला सर्विलांस अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राज्य में ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित चार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।
जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएं
स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक मरीजों की आरटी पीसीआर जांच कराई जाए और यदि ट्रेवल हिस्ट्री और कांटेक्ट हिस्ट्री हो तो सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। सभी जिलों को सर्विलांस को बढ़ाने के लिए कहा गया है। एक मरीज के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की जांच करने को कहा गया है।