काम की बात : उत्तराखंड में मेडिकल स्टोर के लिए होंगे ये नियम

उत्तराखंड में नकली और नशीली दवाओं पर रोकथाम के लिए कुछ नए नियम और पाबंदियों को लागू किया गया है. इसके तहत राज्य में मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली नशीली दवाओं को लेकर कुछ खास नियम तय किए हैं. यही नहीं ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर भी कुछ खास फैसले भी लिए गए हैं.

उत्तराखंड के मेडिकल स्टोर पर ऐसी कई दवाइयां हैं, जिन्हें नशे के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है. ऐसी दवाओं के स्टोर को लेकर मेडिकल की दुकानों में कुछ नए नियमों को तय किया गया है. इसके तहत ऐसी चिन्हित दवाइयों को मेडिकल स्टोर संचालक मात्रा में ही रख सकेंगे और ऐसी दवाओं का पूरा हिसाब भी दवा बिक्री करने वालों को रखना होगा. इस तरह मेडिकल स्टोर में बिक्री को लेकर मनमानी पूरी तरह से रोकी जा सकेगी.आपको यहाँ बताते चलें कि प्रदेश में नकली दवाओं और नशीली दवाओं के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने तेज़ी से अभियान शुरू किया है और काम कर रहा है. अब तक नकली दवाओं या नशीली दवाओं के लिए पुलिस विभाग के पास ही इससे जुड़ी जांच का पूरा अधिकार था, लेकिन अब ड्रग कंट्रोलर ही नकली और नशीली दवाओं से जुड़े मामलों की जांच करेंगे, ताकि वे तकनीकी पहलुओं को आगे रखते हुए कोर्ट तक उन सभी विषयों को अपने सबूतों के जरिए रख सके. जिससे ऐसा करने वालों को सजा मिल सके. ड्रग इंस्पेक्टर्स को अधिकार देने को लेकर ड्रग नीति में व्यवस्था की गई है, ताकि इससे जुड़ा पूरा अधिकार ड्रग इंस्पेक्टर्स को मिल सके.

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