पौड़ी पुलिस ने 02 फरार वारण्टियों को किया गिरफ्तार।
न्यायालय में चल रहे किसी मामले में अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नहीं होता है, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी करते है, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश करती है।
इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है जिसके क्रम मेः-
1. कोतवाली श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय जे0 एम0 प्रथम श्रेणी श्रीनगर द्वारा जारी वाद सं0-24/2024, धारा मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी रवीना जनपद रूद्रप्रयाग को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
2. माननीय न्यायालय जे0 एम0 प्रथम श्रेणी श्रीनगर द्वारा जारी वाद सं0-260/2022, धारा मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी विनोद कुमार पुत्र रामलाल, निवासी आमसारी वार्ड नम्बर-1, जनपद रूद्रप्रयाग को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।