विशेष रिपोर्ट – महविश फ़िरोज़ 

आज के समय में अधिकतर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लोग एप पर कई ग्रुपों से भी जुड़े होते हैं, जिनमें अपनी बातें या अन्य जानकारियां साझा करते हैं। इन ग्रुपों में से अगर आप एडमिन हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर यदि कोई भी सदस्य आपत्तिजनक संदेश/तस्वीर या वीडियो साझा करता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा।
बीते कई सालों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें किसी ग्रुप के सदस्य द्वारा आपत्तिजनक संदेश साझा किये गए थे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। केरल हाई कोर्ट एक मामले पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो साझा करने वाले सदस्य के साथ याचिकाकर्ता एडमिन को भी आरोपी बनाया गया था।
दरअसल, मार्च, 2020 में फ्रेंड्स’ नाम से व्हाट्सअप ग्रुप पर एक अश्लील वीडियो साझा किया गया था। जिसमें कुछ बच्चों को यौन कृत्यों में शामिल दिखाया गया था। इस ‘फ्रेंड्स’ नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को याचिकाकर्ता ने ही बनाया था और दो अन्य भी एडमिन थे, जिनमें से एक वीडियो साझा करने वाला आरोपी भी था। लेकिन सबसे बेहतर प्रयास तो ये होगा कि आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े ही न जहाँ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री परोसे जाने का खतरा बना हो।