सावधान देहरादून ! एक अप्रैल से पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा जुर्माना 

शहर में पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम ने फिर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल फरवरी में सरकार ने नियमावली जारी कर पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन पर पर प्रतिबंध लगा दिया था पर कोरोना की दूसरी लहर के कारण जिम्मेदार महकमे कार्रवाई से बचते रहे।

अब कोरोना संक्रमण से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद नगर निगम ने इसका उपयोग रोकने के लिए दोबारा जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है।

फिलहाल, निगम अगले कुछ दिन पॉलीथिन जब्त कर चेतावनी देगा और शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का प्रसार करेगा। वहीं, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना ने निगम की टीमों को एक अप्रैल से जुर्माने की कार्रवाई का आदेश दिया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य कैबिनेट की ओर से पॉलीथिन कैरी बैग समेत प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध के बाद नगर निगम ने शहर में व्यापक अभियान की तैयारी की है।

नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। नगर निगम ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया था। इसमें पचास किमी लंबी मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी।

बीते वर्ष कोरोना काल के कारण निगम ने अपने अभियान पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस वजह से शहर में प्लास्टिक व पॉलीथिन के कैरी बैग समेत पीईटी, प्लास्टिक बोतल, कप, गिलास, प्लास्टिक व थर्माकोल से बने पत्तल, कप, गिलास आदि का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है।

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