विशेष रिपोर्ट – फ़िरोज़ गाँधी
केंद्र सरकार ने 1 वर्ष में चालू खाते में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्तीय वर्ष में बैंकों से इतनी अधिक नकद जमा या निकासी या फिर चालू खाता खोलने या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में नकद क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन या बायोमेट्रिक आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
बैंकों, डाकघरों और सहकारी समितियों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक के जमा और निकासी के लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। अभी तक एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक की नकद जमा राशि के लिए पैन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी है। लेकिन अब इन नियमों के साथ पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 20 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की मंशा उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की है जो ज्यादा रुपयों के ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है। इसलिए वे बिना टैक्स चुकाए आसानी से भाग जाते हैं और इनके पास ही कालाधन होता है। नए नियमों के लागू होने से सरकार के लिए मनी सर्कुलेशन का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी मदद मिलेगी।