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फेसबुक की दलील
फेसबुक के अधिकारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि शांति समिति की स्थापना करना दिल्ली विधानसभा का प्रमुख कार्य नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है.
23 सितंबर का आदेश
वहीं, समिति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि विधानसभा के पास समन जारी करने का अधिकार है. पिछले साल दिसंबर के शुरू में अजीत मोहन और अन्य द्वारा दायर याचिका पर हस्तक्षेप के लिए समिति ने शीर्ष अदालत का रुख किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसका 23 सितंबर का वो आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा, जिसमें समिति से मोहन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा गया था. (भाषा इनपुट के साथ)
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