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उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू हफ्ते भर के लिए और बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू 15 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. अन्य राज्यों से आने पर RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू हफ्ते भर के लिए और बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू 15 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. अन्य राज्यों से आने पर RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. राशन, किराने की दुकानें 9 जून और 14 जून को खुली रहेंगी. शराब की दुकानों को भी तीन दिन की मोहल्लत दी गई है. वाइन शॉप 9, 11, 14 जून को सुबह आठ से 01 बजे तक खोली जाएंगी. 11, 14 जून को ऑटो मोबाइल असेसिरिज की दुकानें खुलेंगी. मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
अर्बन और रूरल एरिया में उद्योगों के संचालन को अनुमति दी गई है. गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल जाने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की बाध्यता नहीं होगी. स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.
कोरोना के मद्देनजर राज्य में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ाया गया है. कर्फ्यू के दौरान पुराने आदेश उसी तरीके से प्रभावी होंगे. हालांकि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति व परिस्थिति का आकलन करने के बाद छूट देने के अधिकार दिए गए हैं.
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