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आर्यन खान की जमानत पर आखिरी दलील शुरू, बेल या जेल पर फैसला

क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। एनसीबी की तरफ से ASG ने दलील दी है कि NDPS कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है। इस मामले को सेशन कोर्ट भेजा जाए, लेकिन सतीश मानशिंदे ने अनिल सिंह की दलीलों को गलत बताया है। आर्यन खान की जमानत को लेकर उनके वकील सतीश मानशिंदे पूरी ताकत लगा रहे हैं।

आज दोनों पक्ष अलग-अलग केसों का हवाला देकर यह बहस कर रहे हैं कि जमानत अर्जी पर सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं।

आर्यन खान समेत 7 लोगों की 11 अक्तूबर तक हिरासत की मांग करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है।

आर्यन के वकील मानशिंदे का कहना है कि आर्यन को क्रूज पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और वह एक दोस्त के साथ वहीं गया था। उसे क्रूज पर जाने का एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसे में क्रूज पर क्या हो रहा है उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है।

इससे पहले चार अक्तूबर को एनसीबी ने कोर्ट में बताया गया था कि आर्यन कोडवर्ड में चैटिंग करता था और कई चैट्स बताते हैं कि उसका डीलर्स के साथ कनेक्शन है। वहीं मानशिंदे ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस कैसे बन सकता है जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है।

NCB ने इससे पहले गोवा जा रहे क्रूज जहाज से शनिवार को आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है।

 

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