चुनाव आयोग : अब 17 साल के युवाओं को भी भरना होगा ये आवेदन पत्र

न्यूज़ वायरस के लिए फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट

अगर आपकी उम्र 17 साल पुरे होने जा रही है तो आपके लिए जरूरी खबर है। चुनाव आयोग ने विकल्प और बढ़ा दिए हैं। अब 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा वोटर लिस्ट के आवेदन कर सकेंगे। यही नहीं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ा अपडेट किया है। दअसल अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं को ही पात्रता थी। लेकिन अब इस एज लिमिट को कम कर दिया गया है। यानी अब 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के CEOs, EROs, और AEROs को निर्देश दिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक, वे ऐसी तकनीक वाला समाधान लाएं हैं, जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा मिल जाएगी। ऐसे में अब 18 वर्ष तक की उम्र के लिए युवाओं को इंतजार नहीं करना होगा।1 जनवरी से पहले भी कर सकेंगे आवेदन

आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इससे पहले 18 साल की आयुसीमा को पूरा करने के बाद 1 जनवरी को ही नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता था।

आधार से लिंक होगी वोटर लिस्ट

वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल मतदाता सूची के लिए जो सबसे अहम दस्तावेज की जरूरत होती है वो है, Aadhaar Card. अब चुनाव आयोग मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की कवायद में जुट गया है।इसके तहत 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा। इसे आधार से लिंक किया जाएगा।

अप्रैल 2023 तक का लक्ष्य

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से आधार लिंक करने की प्रक्रिया को अप्रैल 2023 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया जाएगा। एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा।

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