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दिलचस्प मामला – बच्चे पडोसी की मिठाई चुरा लें तो अपराध नहीं – कोर्ट

पड़ोसी के फ्रिज से मिठाई चोरी करने के आरोपी एक बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। इसके साथ ही पुलिस और फरियादी पक्ष को नसीहत दी। कोर्ट ने कहा, ‘माखन चोरी बाल लीला है तो मिठाई चोरी अपराध कैसे?

मामला नालंदा जिले के हरनौत थाना इलाके के एक गांव का है। आरोपी किशोर आरा का रहने वाला है और वह अपने ननिहाल आया था। 7 सितंबर को भूख लगने पर वह पड़ोस की मामी के घर में घुस गया। फ्रिज खोलकर उसमें रखी सारी मिठाई खा ली और फ्रिज के ऊपर रखा मोबाइल लेकर निकल गया। मोबाइल से गेम खेल रहा था, तभी मामी ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए चीफ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘हमारी सनातन संस्कृति में भगवान की बाल लीला को दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण कई बार दूसरे के घर से माखन चुराकर खा लेते थे और मटकी भी फोड़ देते थे। अगर आज के समाज जैसा तब का समाज होता तो बाल लीला की कथा ही नहीं होती। आदेश में यह भी कहा है कि पड़ोसी को भूख लगी है, बीमार है, लाचार है तो बजाय सरकार को कोसने के पहले हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पहल करनी होगी।

तंगहाली का शिकार है परिवार
द्काउंसिलिंग के दौरान किशोर ने मजिस्ट्रेट को बताया, ‘मेरे पिता बस ड्राइवर थे। एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्‌डी टूट गई। तब से वे बेड पर हैं। मां मानसिक रूप से बीमार है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तंगी के कारण मां का इलाज नहीं हो पा रहा। नाना और मामा की मौत हो चुकी है। नानी काफी बुजुर्ग हैं। मेरे माता-पिता कोर्ट आने में लाचार हैं। अब मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा।’

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