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अगस्त से बदल रहे हैं कई नियम, जानिए इस खबर में

अगस्त का महीना शुरू हो गया है। ये महीने त्योहारों से भरा हुआ है साथ ही इस अगस्त के महीने कई नियम में बदलाव आए है। 1 अगस्त से कई नियम बदल रहे हैं जैसे पैसे के लेन-देन से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से सस्ता हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। इसके बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 36 रुपये सस्ती हो गई है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 36 रुपये की कमी के बाद यह 1976.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। पहले इसकी कीमत 2012.50 रुपये प्रति सिलेंडर थी। आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने की एक तारीख को तय होती है। पिछले महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कमी की गई थी। वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक भुगतान नियम बदल जाएंगे।

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक से भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 1 अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को एसएमएस, नेट बैंकिंग या मोबाइल एप के जरिए देनी होगी। इसके बाद ही चेक क्लियर होगा।आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अब आज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर लेट फाइन लगेगा। इनकम टैक्स इंडिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए, 5 लाख रुपये या उससे कम की आय पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा। 5 लाख रुपये से अधिक आय के लिए लेट फीस 5,000 रुपये होगी। यह राशि 10,000 रुपये तक जा सकती है।

पॉजिटिव पे सिस्टम

बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2020 में चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के माध्यम से चेक के माध्यम से भुगतान के लिए 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज से यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम के तहत बैंक के एसएमएस, मोबाइल ऐप या एटीएम के जरिए चेक जारी करने वाले व्यक्ति को चेक से जुड़ी कुछ जानकारी बैंकों को देनी होती है।

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