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इन 3 तरीकों से  लिखवा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत

अगर आपके उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ है तो आप इसके लिए अपनी नजदीकी कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफिस में जाकर भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत लिखवाने का भी ऑप्शन हैं। इसके साथ ही टोलफ्री नंबर पर भी आप शिकायत लिखवा सकते हैं।

आज के दौर में सभी सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप भी अपनी शिकायत ऑनलाइन लिखवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी बनवाया है। इस पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि दूर-दराज के गांव में बैठा आम आदमी भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।इसके लिए उसे https://www.edaakhil.nic.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। साथ ही फीस भी जमा करवानी होगी। इसके बाद शिकायतों पर विचार करते हुए उन्हें संबंधित राज्य के उपभोक्ता आयोग को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जहां उपभोक्ताओं की शिकायत पर जरूरी कार्यवाही की जाती है।

कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर भी लिखवा सकते हैं अपनी शिकायत
अगर आप सीधे ही उपभोक्ता कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर आपको अपना अकाउंट बना कर उसमें लॉग इन करना होगा। इसके बाद शिकायत दर्ज करवाकर फीस जमा करवाएं। डिटेल्स में अपनी शिकायत और उसका पूरा ब्यौरा डालने के बाद सब्मिट कर दें।

टोल फ्री नंबर के जरिए भी हो सकती है शिकायत
अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं लिखवा सकते हैं तो आप टोलफ्री नंबर 1800 11 4000 या 1404 या 1915 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। इन नंबरों पर राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य सभी दिनों में सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इनके अलावा आप 8130009809 पर एक SMS भेज कर भी अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। जिसके बाद आपके बाद कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से आपसे संपर्क कर आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी।

कंज्यूमर मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए फीस भी भरनी होती है। यह फीस निम्न प्रकार है

शिकायत 1 लाख रुपये तक होने पर – 100 रुपये
शिकायत 10 लाख रुपये तक होने पर – 400 रुपये
शिकायत 20 लाख रुपये तक होने पर – 500 रुपये
शिकायत 50 लाख रुपये तक होने पर – 2000 रुपये
शिकायत 1 करोड़ रुपये तक होने पर – 4000 रुपये

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