8 तरह की टैक्‍स छूट सुनकर चौंक उठेगा आपका सीए

ज्यादातर लोगों को यही पता है कि नया टैक्‍स रिजीम चुनते ही सभी तरह की रियायत खत्‍म हो जाती है. पर ऐसा नहीं है, आपको नए रिजीम में भी 8 तरह की टैक्‍स छूट का मौका मिलता है. इन सभी को एकसाथ देखा जाए तो आपको लाखों रुपये की टैक्‍स छूट मिल सकती है. हम आपको ऐसे ही विकल्‍पों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

ऐसे करदाता जो दिव्‍यांगों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी नए टैक्‍स रिजीम में अलग से छूट का प्रावधान है. ऐसे करदाताओं को अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो उस राशि पर इनकम टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. यह छूट निजी और सरकारी दोनों ही सेक्‍टर के कर्मचारियों पर लागू होगी.

अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर किया गया है अथवा उसे कंपनी के खर्चों पर टूर के लिए भेजा गया है. इन दोनों ही परिस्थितियों में कंपनी की ओर से किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति के लिए हर कोई रकम दी जाती है तो उस पर भी करदाता इनकम टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. इसके अलावा ऑफिस की ओर से मिलने वाले अन्‍य तक के अलाउंस या सुविधा शुल्‍क जैसे अगर आप किसी अन्‍य जगह से ऑफिस का काम कर रहे हैं और वहां के खर्चों को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाता है तो इस पर भी इनकम टैक्‍स क्‍लेम किया जा सकता है.

इनकम टैक्‍स की धारा 10(10C) के तहत वीआरएस यानी वॉलुंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी ग्रेच्‍युटी और लीव इनकैशमेंट वाली रकम पर इनकम टैक्‍स नहीं वसूला जाएगा. इस तरह के भुगतान पर भी इनकम टैक्‍स छूट का फायदा मिलेगा.

वैसे तो होम लोन पर टैक्‍स छूट का फायदा सिर्फ पुराने रिजीम में ही मिलता है. लेकिन, कुछ खास परिस्थि‍तियों में नए टैक्‍स रिजीम के तहत भी होम लोन के ब्‍याज पर सेक्‍शन 24 के तहत टैक्‍स छूट का फायदा लिया जा सकता है. यह छूट तब मिलती है, जब आप ऐसे मकान के लोन पर ब्‍याज चुका रहे हैं, जिसे आपने किराये पर दे रखा है.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नए टैक्‍स रिजीम में आप किसी एक वित्‍तवर्ष में मिले गिफ्ट पर भी टैक्‍स छूट का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, गिफ्ट की रकम एक निश्चित अमाउंट में होनी चाहिए. एक वित्‍तवर्ष में कोई टैक्‍सपेयर सिर्फ 50 हजार रुपये तक के तोहफे पर इनकम टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकता है.

कर्मचारी के नियोक्‍ता की ओर से एनपीएस में जो पैसे डाले जाते हैं उस पर तो टैक्‍स छूट मिलती ही है. इसके अलावा एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में 50 हजार एक्‍स्‍ट्रा निवेश पर भी टैक्‍स छूट दी जाती है. यह छूट आपको पुराने टैक्‍स रिजीम और नए रिजीम दोनों में ही मिलती है.

ऐसे करदाता जिनकी कमाई फैमिली पेंशन के जरिये होती है, उन्‍हें भी इस रकम पर टैक्‍स छूट मिल सकती है. इनकम टैक्‍स की धारा 57 के तहत ऐसे फैमिली पेंशन की रकम नए टैक्‍स रिजीम में भी आयकर के दायरे से बाहर होती है और इस रकम पर छूट क्‍लेम की जा सकती है.

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