नए साल पर जनवरी में कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता
2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज़ हो चुकी हैं। इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग उत्तराखंड के चुनाव के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू कर सकता है। फरवरी में प्रदेश में चुनाव होगा और इसके बाद 15 मार्च से पहले नतीजे आ जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड में सरकार का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त होने जा रहा है।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग कई बड़े बदलाव और सुविधाओं का तोहफा दे सकता है। दरअसल खबर आ रही है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध वोटरों को घर से वोट देने की सुविधा दी जा सकती है और इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पहली बार विधानसभा चुनाव में यह सुविधा वोटर के लिए दी जा सकती है।
हालांकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक केवल पुलिसकर्मी, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और सेना के अधिकारी व सिपाही ही पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते आए हैं। पहली बार यह सुविधा बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड पॉजिटिव के लिए शुरू होने जा रही है। इसके तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग अगर चाहेंगे तो अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार, दिव्यांग मतदाता अगर चाहेंगे तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, कोविड पॉजिटिव या कोविड लक्षणों वाले मतदाताओं को भी यह सुविधा दी जाएगी।
पोस्टल बैलेट के लिए भरना होगा फार्म 12-डी
चुनाव आयोग के मुताबिक, घर बैठे वोट डालने के लिए पात्र मतदाताओं को पहले फॉर्म 12-डी भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद निर्वाचन विभाग ऐसे आवेदकों का वेरिफिकेशन कराएगा। वेरिफिकेशन के बाद उन्हें विभाग की ओर से घर पर ही पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे भरकर वह जमा करा सकेंगे।