अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, खासकर अत्यधिक जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए मंगलवार मध्यरात्रि से कड़े नियम लागू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा भू-सीमा से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी। नए नियमों के तहत जोखिम ग्रस्त देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य हैं और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी।
साथ ही, अन्य देशों से उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से पांच प्रतिशत की कोरोना की जांच की जाएगी। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्री आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक हवाई अड्डे पर ही इंतजार करने के लिए तैयार रहें। वहां से अन्य स्थान के लिए पहले से संपर्क उड़ान बुक नहीं करें।
जोखिम ग्रस्त सूची में 12 देश
सरकार द्वारा 26 नवंबर को अपडेट की गई सूची के मुताबिक 12 देशों को जोखिम ग्रस्त सूची में रखा गया है। इनमें ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मारीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इजरायल और हांगकांग शामिल हैं।