Flash Story
DBS:फेस्ट में दून कालेजों के छात्रों का संगम,समापन सत्र में पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल
देहरादून :  मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिवर रोगों  को दूर करने में सबसे आगे 
जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए क्या हैं नियम
क्या आप जानते हैं किसने की थी अमरनाथ गुफा की खोज ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय वन सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को दी बधाई
आग में फंसे लोगों के लिये देवदूत बनी दून पुलिस
आगर आपको चाहिए बाइक और स्कूटर पर AC जैसी हवा तो पड़ ले यह खबर
रुद्रपुर : पार्ट टाइम जॉब के नाम पर युवती से एक लाख से ज्यादा की ठगी
देहरादून : दिपेश सिंह कैड़ा ने UPSC के लिए छोड़ दी थी नौकरी, तीसरे प्रयास में पूरा हुआ सपना

जिगर के टुकड़े को जिन्दगी दें, वाहन नहीं – श्वेता चौबे

पौड़ी पुलिस अब नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों के भी काट रही चालान

अभिभावको का किया 25,000/- का चालान, वाहन किये सीज

पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार नाबालिग के अभिभावकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 199A (1) के अन्तर्गत के तहत कार्यवाही किये जाने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को उनके थाना क्षेत्रों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों एवं वाहन स्वामियों विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिए गए हैं|अभियान के क्रम में अब तक जनपद (श्रीनगर-03, पौड़ी-01, कोटद्वार-02, यातायात कोटद्वार/श्रीनगर-04) में 10 किशोर वाहन चालकों को वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों/वाहन स्वामी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए वाहनों को मौके पर ही नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया। उक्त अभियान लगातार जारी है।

एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में भविष्य में नाबालिग किशोरों को वाहन न देने सम्बन्ध में उनके अभिभावकों/परिजनों को ये हिदायत दी गयी :

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 199A(1) के अन्तर्गत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर उनके अभिभावक/वाहन स्वामियों को दोषी माना जाएगा।
  • भविष्य में यदि पुनः नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हुए पाये जायेंगे तो उनके अभिभावकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसके अन्तर्गत 03 वर्ष तक का कारावास या रू0 25,000/- तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
  • हिदायत देने के अतिरिक्त यह जानकारी भी दी कि आप घर में अपने बच्चे को जो नाबालिग हो उसे वाहन चलाने को ना दें, वरना आप बहुत मश्किल में पड़ सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top