खो जाए ट्रेन की टिकट तो  क्या कहते हैं रेलवे के नियम ?

किसी भी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपके पास वैध टिकट का होना जरूरी है. रेल ही नहीं रेलवे प्‍लेटफॉर्म पर भी आप बिना यात्रा टिकट या प्‍लेटफॉर्म टिकट के नहीं जा सकते. रेलवे प्‍लेटफॉर्म या रेल में बिना टिकट पकड़ने जाने पर भारी जुर्माना वसूला जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्‍यक्ति टिकट लेता है, लेकिन वो गुम हो जाता है. टिकट गुम होना (Train Ticket Lost) यात्री को काफी टेंशन देता है. वह उलझन में फंस जाता है. नियमों की जानकारी न होने के चलते वह नहीं जानता कि टिकट घर भूल आने या रिजर्वेशन टिकट खो जाने पर वह ट्रेन में यात्रा कर सकता है या नहीं. अगर वह ट्रेन में सवार हो गया तो क्‍या उसे जुर्माना देना होगा?

वैसे सफर दौरान ट्रेन टिकट खो जाने पर किसी भी यात्री को ज्‍यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. टिकट गुम होने पर आप डुप्‍लीकेट टिकट बनवाकर यात्रा कर सकता है. अलग-अलग श्रेणी के लिए डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के नियम और फीस अलग-अलग हैं. यात्री ट्रेन में टीटीई के पास जाकर डुप्‍लीकेट टिकट (Duplicate Rail Ticket) बनवा सकता है. यही नहीं यात्री टिकट काउंटर पर जाकर भी डुप्‍लीकेट टिकट प्राप्‍त कर सकता है.

भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, डुप्‍लीकेट टिकट लेने के लिए आपको कुछ शुल्‍क का भुगतान करना होगा. सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए 50 रुपये देने होते हैं. इनसे ऊपर की श्रेणी के लिए के डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 100 रुपये फीस देनी होगी. अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट गुम हो जाता है तो किराये का 50 फीसदी भुगतान डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको करना पड़ेगा. अगर आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर दिखाकर डुप्‍लीकेट टिकट के लिए चुकाए वापस ले सकते हैं.

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