आर्यन खान समेत बाकी तीनी आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
एनसीबी की दलील हुई पूरी
कोर्ट में एनसीबी की दलील पूरी हो गई है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? जिन्होंने आर्यन को क्रूज पर न्योता दिया था।
लीगल है गिरफ्तारी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया, “यह मानते हैं कि गिरफ्तारी के समय कोई अनियमितता थी, जिसे रिमांड आदेश के बाद ठीक कर दिया गया था।” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। इसे साजिश साबित नहीं किया जा सकता।” वे अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहते हैं।