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जानिए क्या है घर में सोना और कैश रखने की लिमिट, जानिए नियम

जैसा कि आप देखते रहते हैं कि कभी इस व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया, कभी उस व्यक्ति के घर में, ऐसा क्यों होता है, क्या कोई व्यक्ति अपने घर में पैसा और सोना नहीं रख सकता है? छापेमारी किन नियमों से की जाती है? आज टीम न्यूज़ वायरस इस खबर में आपको घर में कितना कैश और सोना रखना चाहिए, और आपको नियमों से अवगत कराएंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को बेशुमार दौलत मिली है। हालांकि अर्पिता का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल, घर में नकदी और सोना रखने की भी सीमा तय है,जिसके लिए आपको कोई सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको उसका सोर्स बताना होगा।

आइए अब आपको बताते हैं कि लोग अपने घर में कितना सोना और नकदी रख सकते हैं। इसकी सीमा क्या है? अगर आप भी कैश और सोना रखने का शौक रखते हैं तो जान लें कि लिमिट से ज्यादा कैश और सोना रखना भारी पड़ सकता है। पहला देश में गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 था, जिसमें एक निश्चित मात्रा से ज्यादा सोना रखने पर नजर रखी जाती थी। लेकिन जून 1990 में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिलहाल घर में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते आपको इसका वैध स्रोत और प्रमाण देना हो। लेकिन आय का स्रोत बताए बिना घर में सोना रखने की सीमा तय है। अगर आप इस सीमा के भीतर घर में सोना रखते हैं तो आयकर विभाग सोना जब्त नहीं करेगा।आइए देखें कि नया नियम क्या कहता है

नए नियम के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। सीबीडीटी के मुताबिक एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है। फिर उसे पैन और आधार की डिटेल देनी होगी।ऐसा करने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी को कैश में डोनेट करते हैं तो उसकी लिमिट भी 2,000 रुपये तय की गई है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-एसएस के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद ऋण नहीं ले सकता है। बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस लगेगा।

आइए जानते हैं कैश रखने के क्या हैं नियम

घर में नकदी रखने की कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन आपको इस नकदी का स्रोत बताना होगा, जिससे आपने यह पैसा कमाया है। नए नियमों के मुताबिक घर में रखे पैसों का सोर्स बताना जरूरी है। अगर कोई नकद जानकारी देने में असमर्थ है तो 137 प्रतिशत तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।आइए जानते हैं घर में कितना सोना रख सकते हैं?

सरकारी नियमों के मुताबिक एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। जबकि एक अविवाहित महिला 250 ग्राम और एक विवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आय प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई इस लिमिट में सोना रखता है तो आयकर विभाग सोना जब्त नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक मात्रा में अपने घर में सोना रखता है तो उसे इसके स्रोत की जानकारी देनी होगी।कितना सोना होने पर जब्ती की कार्रवाई होगी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक, स्रोत की जानकारी देने पर सोने के आभूषण रखने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के अनुसार आयकर अधिकारियों के पास यह अधिकार है। कि वह सीमा से अधिक के जेवर जब्त कर सकता है। इसके अलावा अगर 50 हजार रुपये से कम के उपहार में सोने के आभूषण मिलते हैं या जेवर विरासत में मिले हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है।  लेकिन यह साबित करना होगा कि यह उपहार में दिया गया है या विरासत में मिला है।

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