Flash Story
DBS:फेस्ट में दून कालेजों के छात्रों का संगम,समापन सत्र में पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल
देहरादून :  मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिवर रोगों  को दूर करने में सबसे आगे 
जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए क्या हैं नियम
क्या आप जानते हैं किसने की थी अमरनाथ गुफा की खोज ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय वन सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को दी बधाई
आग में फंसे लोगों के लिये देवदूत बनी दून पुलिस
आगर आपको चाहिए बाइक और स्कूटर पर AC जैसी हवा तो पड़ ले यह खबर
रुद्रपुर : पार्ट टाइम जॉब के नाम पर युवती से एक लाख से ज्यादा की ठगी
देहरादून : दिपेश सिंह कैड़ा ने UPSC के लिए छोड़ दी थी नौकरी, तीसरे प्रयास में पूरा हुआ सपना

1 जनवरी से बदल जायेंगे बैंक के ये नियम

साल 2022 खत्म होने में अब चंद दिन ही बचे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। अगर किसी बैंक में अकाउंट के साथ ही आप लॉकर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, या लॉकर लेने की योजना बना रहे हैं तो जान लें कि 1 जनवरी, 2023 से लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंक मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कस्टमर्स को नुकसान होने पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकेंगे।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अलावा देश के कई बैंक ग्राहकों को लॉकर संबंधी नए नियम की जानकारी दे रहे हैं। बैंक कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए नए नियमों की जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसके मुताबिक, 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को बैंक जाकर नए एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है।1 जनवरी से लॉकर नियमों में होगा ये बदलाव :

– रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी।
– इसके अलावा बैंक लॉकर के लिए ग्राहक से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का किराया ही ले सकेंगे।
– अगर किसी कस्टमर को नुकसान होता है तो बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। बल्कि उसे ग्राहक के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी।

शर्तों का हवाला देकर नहीं मुकर सकेंगे बैंक :

रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक, बैंकों को अब यह इंश्योर करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई ऐसी शर्त तो शामिल नहीं है, जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। ऐसा कई बार होता है कि ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक एग्रीमेंट की शर्तों का हवाला देकर बच जाते हैं।बैंक ग्राहकों को मुआवजा देगा :

RBI के नए नियमों के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर में रखी सामग्री को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई बैंक को करनी होगी। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे लॉकर की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top