[ad_1]
नई दिल्ली. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसे शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने में आठ हफ्ते का समय लगेगा. बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्विटर को आठ जुलाई यानी आज तक यह बताने का निर्देश दिया था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति कब तक करेगा. ट्विटर ने गुरुवार को अदालत को यह भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है. यह कार्यालय उनका स्थायी संपर्क होगा.
ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की सेवाओं को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है. इस संबंध में MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को भी जानकारी दी है.
अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि ट्विटर ने अंतरिम आरजीओ को नियुक्त किया था और 31 मई को अदालत को इस बारे में भ्रम में रखा , उसे यह नहीं बताया कि अधिकारी की नियुक्ति अंतरिम आधार पर की गई है.
[ad_2]
Source link