डोंट वरी ! नौकरी चली जाएगी तो भी मिलेगी तनख्वाह , ये है योजना

छंटनी, मंदी , कारोबार में घाटा जैसी खबरें लगातार आने लगी है। इन खबरों के बीच चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। चीन में बढ़ रहे कोरोना केस ने वहां की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। मंदी और छंटनी की आशंकाओं के बीच लोगों के मन में अपनी नौकरी को लेकर खतरा मंडराने लगा है। नौकरीपेशा लोग, जिसका पूरा परिवार उसकी सैलरी पर निर्भर करता है, अगर वो चली जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें किस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। बैंक की ईएमआई, घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस जैसे अनंत खर्चे कैसे पूरे होंगे ये सोचकर भी आपका दिल बैठ जाए, लेकिन आज हम आपको उन स्कीम के बारे बता रहे हैं, जिसकी मदद से नौकरी जाने के बाद भी आपको हर महीने एक निश्चित रकम मिलती रहेगी।

नौकरी जाने पर मिलती रहेगी सैलरी?

बेरोगाजारी इंश्योरेंस यानी नौकरी जाने पर आपको एक तरह का भत्ता मिल सकता है। अगर नौकरी आपकी गलती से नहीं गई है तो आपको एक तय समयसीमा तक इस बीमा का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में इस तरह का कोई बीमा चिन्हित तौर पर नहीं है, जहां बेरोजगार होने पर लोगों को उस इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। हालांकि कुछ स्कीम और पॉलिसी हैं, जो नौकरी जाने की स्थिति में आपको आर्थिक सुरक्षा देते हैं। भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा की देखरेख कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI करती है। इसी तरह से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana) और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemti Vyakti Kalyan Yojna) है, जिसकी मदद से आप बेरोगजार होने पर एक निश्चित रकम हर महीने उठा सकते हैं।राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का मकसद उन लोगों की मदद करना है, जिनकी नौकरी किसी कारण चली जाती है। ESIC ने इसे साल 2005 में जोड़ा। इस योजना की मदद से नौकरी जाने पर लोगों को 50 फीसदी की रकम बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मदद के रूप में मिलती है। हालांकि ये रकम अधिकतम दो साल के लिए ही दी जाती है।अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

इसी तरह की एक स्कीम हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना । इस स्कीम की मदद से अगर किसी की नौकरी चली जाए जो उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है। इस स्कीम का लाभ तीन महीनों तक ही आपको मिल सकती है। आपकी औसत सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा ही आप क्लेम कर सकते हैं। नौकरी छूटने के 30 दिन बाद इस स्कीम को क्लेम किया जा सकता है।

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