Flash Story
DBS:फेस्ट में दून कालेजों के छात्रों का संगम,समापन सत्र में पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल
देहरादून :  मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिवर रोगों  को दूर करने में सबसे आगे 
जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए क्या हैं नियम
क्या आप जानते हैं किसने की थी अमरनाथ गुफा की खोज ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय वन सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को दी बधाई
आग में फंसे लोगों के लिये देवदूत बनी दून पुलिस
आगर आपको चाहिए बाइक और स्कूटर पर AC जैसी हवा तो पड़ ले यह खबर
रुद्रपुर : पार्ट टाइम जॉब के नाम पर युवती से एक लाख से ज्यादा की ठगी
देहरादून : दिपेश सिंह कैड़ा ने UPSC के लिए छोड़ दी थी नौकरी, तीसरे प्रयास में पूरा हुआ सपना

गलती से खाते में आएं पैसे, तो क्या करें? जानिए क्या है RBI का नियम?

कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में ज्यादातर लोग डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं। इसके चलते देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को पैसा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लेनदेन के लिए ऑनलाइन माध्यम को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रयास भी करती है लेकिन डिजिटल लेनदेन में अक्सर गड़बड़ियां भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में जानिए कि आपको करना क्या है ?

क्या है RBI का नियम?
गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है। इसके लिए पहला काम यह है कि आप बैंक को इसके बारे में सूचित करें और विस्तार से जानकारी दें। रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है, तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक को इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है। अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से पैसा निकाल लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत करते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेनदेन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है। 

केस दर्ज कराने का अधिकार
अगर आपने गलती से किसी की खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो पैसा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा, ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। इसके बाद पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराएं। फिर एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी।

बैंक करेगा निकाले गए पैसों की जांच
बैंक एफआईआर के तहत निकाले गए पैसे की जांच करेगा। बैंक आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसा जमा कर दिया है, तो पहला काम यह है कि आप अपने बैंक में जाकर पता लगाएं कि आपने किसी शख्स के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके बैंक से जाकर मिलें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top