अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी पतंग उड़ाते हैं तो यह अहम जानकारी जरूर पढ़ लीजिए, वरना आपको, दोस्तों और परिवारजनों को पतंग उड़ाना महंगी पड़ सकती है। खुले आकाश तले, मन के बादलों को छू लेने वाली रंग-बिरंगी पतंग को उड़ाना किसे अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन यह शौक आप पर भारी भी पड़ सकता है। मनमर्जी के अनुसार पतंग उड़ाना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।
इतना ही नहीं पतंग उड़ाने के कारण आपको लाखों का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन भी इसकी छूट नहीं है। क्योंकि, देश में पतंग उड़ाना गैर-कानूनी है। हम भारत की ही बात कर रहे हैं। हमारे देश में पतंगबाजी करना न केवल गैर-कानूनी बल्कि ऐसा करने पर दो साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान भी है। यह हास्यास्पद तो है लेकिन 100 फीसदी सच है। इसके लिए देश में कानून भी बना हुआ है।
भारत में पतंग उड़ाना अवैध है?
जी, हां। भारत में पतंगबाजी करना गैर-कानूनी है। ऐसा देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के कारण है। इस कानून में देश में पतंग और गुब्बारे आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना अवैध है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था। धारा 11 अपराधियों को दो साल की कैद, 10 लाख रुपये का जुर्माना या जेल और जुर्माना देने की अनुमति देती है। हालांकि, पतंगबाजी के शौकीन लोगों के लिए लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है। इस लाइसेंस के प्राप्त होने पर पतंग उड़ाने की अनुमति है।
इस कानून पर उठते रहे हैं सवाल 
यह अविश्वसनीय लगता है कि इस तरह के एक सामान्य शौक को पूरा करने के चक्कर में आप कानून तोड़ रहे होते हैं। जिसका परिणाम जेल की सजा हो सकती है और भारी-भरकम जुर्माना भी। ऐसे कानून के पीछे क्या तर्क हो सकता है और क्या इस कानून का कोई औचित्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि कानून को क्यों बरकरार रखा गया है। इस कानून को बदला क्यों नहीं गया है। हालांकि, कानून के प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ अहम जानकारी .
पतंग उड़ाने का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
भारतीय कानून के अनुसार, देश में पतंग उड़ाने के लिए आपको एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसे लेकर थोड़ी उलझन है। क्योंकि कुछ राज्यों और शहरों में लाइसेंस स्थानीय पुलिस थाने से प्राप्त किया जा सकता है तो कुछ जगह केवल भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। देश में जब भी कोई बड़े स्तर पर पतंग महोत्सव, बैलून फेस्टिवल, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल और ग्लाइडर उड़ाने से जुड़े कार्यक्रम होते हैं तो इसके लिए स्थानीय पुलिस थाने, प्रशासन और भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी होती है।
