केंद्र सरकार ने भारत में विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय किया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष करने से क्या लाभ होंगे, इस निर्णय तक पहुंचने के लिए सरकार की तरफ से क्या राह अपनाई गई और महिलाओं के विवाह से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं:-
भारत में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में देश में बाल विवाह की दर 23 प्रतिशत थी। 2015-16 में यह 27 प्रतिशत थी। विवाह के लिए न्यूनतम आयु से अवयस्कों के शोषण को भी कम किया जा सकेगा।
भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु की परिभाषा व सीमा अलग-अलग पर्सनल ला में अलग-अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम-1955 के अनुसार विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष के लिए यह आयु 21 वर्ष है। वहीं, इस्लाम के अनुसार यौवनारंभ की अवस्था प्राप्त करने पर अवयस्क बालिका का भी विवाह किया जा सकता है।
विशेष विवाह अधिनियम और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में भी महिला व पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश:18 व 21 वर्ष बताई गई है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए अब इन अधिनियमों में बदलाव करने होंगे।